*बिलासपुर ब्रेकिंग/9 सितंबर 2026
बिलासपुर हाईकोर्ट का RTE पर बड़ा निर्देशRTE की धारा 12(1)(c) के क्रियान्वयन पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूलवार मांगा पूरा ब्यौरा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने RTE की धारा 12(1)(c) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य में लागू एसओपी समेत विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही प्रदेश के हर स्कूल में RTE के तहत आरक्षित सीटों की संख्या, कितनी सीटों पर प्रवेश हुआ और कितनी सीटें खाली हैं, इसका स्कूलवार चार्ट मांगा है।कोर्ट ने राज्य सरकार को **तीन सप्ताह के भीतर** शपथपत्र और विस्तृत चार्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई **5 अक्टूबर 2026** को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि शपथपत्र अगली सुनवाई से **सात दिन पहले** दाखिल कर संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को इसकी प्रति दी जाए।**इंटरवेनर विकास तिवारी** ने कहा कि स्कूलवार आंकड़े सामने आने से यह स्पष्ट होगा कि प्रदेश में RTE के तहत पात्र बच्चों को उनके अधिकार का लाभ किस स्तर तक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि RTE सिर्फ कागजों में लागू रहने वाला कानून नहीं, बल्कि पात्र बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी है।











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