रायपुर, 18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने मंडल की समस्त योजनाओं में पात्र आबंटित संपत्तियों पर बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान की स्थिति में दाण्डिक ब्याज यानी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।
यह छूट मंडल की निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगे।
पूर्व में 31 मार्च तक दी गई थी छूट
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल द्वारा पूर्व में भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा 31 मार्च 2026 तक दी गई थी। इस योजना को हितग्राहियों से अच्छा प्रतिसाद मिला था। मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने और हितग्राहियों को बकाया राशि के निपटारे में सुविधा देने के उद्देश्य से योजना को पुनः लागू किया गया है।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट
मंडल ने बकाया जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। जिन हितग्राहियों पर जलप्रदाय शुल्क की राशि लंबित है और उस पर सरचार्ज लग चुका है, वे बकाया जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे।
अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का जल्द से जल्द एकमुश्त भुगतान करें। इससे हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ लंबित बकाया राशि के निपटारे में भी मदद मिलेगी।














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