थानखम्हरिया उर्स जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, तीन वाहन चालकों पर कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के कवर्धा बेमेतरा क्षेत्र में वक़्फ़ बोर्ड के आदेश पर पहली कार्रवाई वक़्फ़ बोर्ड चेयरमैन डॉ सलीम राज कवर्धा में उर्स में डीजे के उपयोग पर की कार्रवाई डीजे की ज़ब्ती के साथ पचास हज़ार का किया गया जुर्माना ज़ब्ती की कार्रवाई का विरोध करने पर कमेटी के लोगों के ख़िलाफ़ थान खमरिया थाने में कराई एफआईआर
थानखम्हरिया, बेमेतरा। थाना थानखम्हरिया पुलिस ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन वाहन चालकों के खिलाफ इस्तगासा पेश किया है। मामला 2 जून 2026 की रात उर्स जुलूस के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से जुड़ा है।
पुलिस के अनुसार, एकता उर्स पाक कमेटी द्वारा निकाले गए संदल जुलूस के दौरान तीन वाहनों में चोंगा, बेस और एम्प्लीफायर लगाकर अत्यधिक ध्वनि में संगीत बजाया जा रहा था। आरोप है कि संबंधित वाहन चालकों ने इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली थी तथा रात 10 बजे के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग जारी रखा।
कार्रवाई के दौरान वाहन क्रमांक CG 07 CH 0940, CG 07 CT 3749 एवं MH 31 FC 8624 को पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में जब्त किया। पुलिस का कहना है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15(1) तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है।
इस मामले में दुर्ग निवासी जय निषाद, रामजी ठाकुर तथा नागपुर निवासी जितेंद्र मूलचंद बंसोर के विरुद्ध इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
थाना प्रभारी थानखम्हरिया द्वारा मामले की विवेचना कर आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रकरण न्यायालय भेजा गया है। पुलिस ने आम नागरिकों एवं आयोजकों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है।

















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